भारतीय संविधान: एक राष्ट्र की आत्मा
भारतीय संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह मात्र नहीं है; यह एक दस्तावेज़, एक दर्शन और एक प्रतिज्ञा है जो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की नियति को आकार देता है। 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ यह महान ग्रंथ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला है। यह आज़ादी के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष की परिणति थी, जो इस बात की घोषणा करता है कि अब भारत का शासन बाहरी शक्ति या किसी वंशानुगत अधिकार से नहीं, बल्कि "हम, भारत के लोग" द्वारा स्थापित सिद्धांतों से होगा।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और निर्माण
संविधान का जन्म एक असाधारण ऐतिहासिक दौर में हुआ। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, राष्ट्र को गरीबी, सामाजिक असमानता और विभाजन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बीच, संविधान सभा (Constituent Assembly) का गठन किया गया, जिसे देश के लिए एक ऐसा मार्गदर्शक दस्तावेज़ बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया जो एक विविध और बहुभाषी आबादी की आकांक्षाओं को समाहित कर सके।
संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक अथक परिश्रम किया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति (Drafting Committee) ने इसमें केंद्रीय भूमिका निभाई। यह प्रक्रिया गहन विचार-विमर्श, बहस और विश्व के कई अन्य संविधानों के सर्वोत्तम तत्वों के आलोचनात्मक अध्ययन से चिह्नित थी। भारतीय संविधान विभिन्न वैश्विक मॉडलों से प्रेरणा लेता है – संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, और गणतंत्रात्मक ढाँचा फ्रांस से। हालाँकि, इसने इन सभी तत्वों को भारतीय मिट्टी और इसकी अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला।
संविधान का दर्शन: प्रस्तावना
संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना (Preamble), में निहित है। यह संक्षेप में उन आदर्शों को समाहित करती है जिनके लिए राष्ट्र खड़ा है: संप्रभुता (Sovereignty), समाजवाद (Socialism), धर्मनिरपेक्षता (Secularism), लोकतंत्र (Democracy) और गणतंत्र (Republic)। प्रस्तावना न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की), समानता (स्थिति और अवसर की), और बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली) के उच्च आदर्शों को स्थापित करती है।
प्रमुख स्तंभ और विशेषताएँ
भारतीय संविधान की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं:
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान: इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो अब काफी बढ़ गई हैं।
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): ये वे बुनियादी मानवाधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हें राज्य की मनमानी शक्ति के विरुद्ध एक ढाल के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy - DPSP): ये शासन के लिए दिशा-निर्देश हैं, जिनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना है, जहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो।
संघीय प्रणाली (Federal System) एकात्मक झुकाव के साथ: भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है, लेकिन आपातकाल या विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है।
स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है और उसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है।
वयस्क मताधिकार: प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ (Living Document) है। यह कठोर और लचीलेपन का एक आदर्श मिश्रण है, जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन (Amendments) की अनुमति है, जिसने इसे बदलते समय की ज़रूरतों के अनुकूल बनाए रखा है। यह केवल सरकार के अंगों को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह भारतीयों के लिए न्याय और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है, जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ बांधता है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र की सामूहिक चेतना और भविष्य की आशाओं का प्रतीक है।
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